इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट नियरेस्ट किया फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजीव शर्मा को ,उन पर आरोप है कि वह कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे चाइनीस इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ, जिसके बदले उनको पैसा मिल रहा था.
ED के स्टेटमेंट के अनुसार राजीव शर्मा को जुलाई के 1 तारीख को है रेस्ट किया गया है प्रीवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के अंदर. शर्मा को कोर्ट के सामने पेश किया गया था और उसके बाद 7 दिनों के लिए ईडी कस्टडी में भेजा गया है.
राजीव शर्मा को पहले भी अरिष्ट किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा पिछले साल सितंबर महीने में क्योंकि उनके पास क्लासिफाइड डिफेंस डाक्यूमेंट्स पाया गया था. ईडी ने स्टेटमेंट दिया था की FIR के बेसिस पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है और दिल्ली पुलिस ने चार्ज शीट फाइल किया है राजीव शर्मा के खिलाफ बॉबी शान सऊदी इंडियन पेनल कोड,1860 और द ऑफिशल सेक्रेट्स एक्ट 1923 के अंदर.
ईडी ने कहा कि नकदी के अलावा, विभिन्न चीनी कंपनियों और भारत में कुछ अन्य व्यापारिक कंपनियों के बीच भारी लेन देन किया गया, जिनकी जांच की जा रही है.
पिछले साल शर्मा ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि उनकी गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2020 में पत्रकार को जमानत दी थी.